हाजीपुर। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ज़रूर है।
और ठीक ऐसा ही हुआ है पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री बिपिन कुमार सिंह जी के साथ, न्यायालय के आदेश का अवमानना करने के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केस संख्या W.P.C.R.C No 78 of 2021 IN W. P. A No 1192 of 2000 dt 18.01.2021 में अवमानना के कारण 20.09.2024 को सस्पेंड कर एक कड़वा संदेश दिया है। पिछले कुछ सालों से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय में रेलवे बोर्ड के आदेशों की अनदेखी कोई नई बात नहीं है और आदेशों की अनदेखी ने कर्मियों की स्थिति को कारूणिक बना दिया है।
ऐसा भी नहीं हैं कि कार्मिक विभाग की दशा,दिशा और दुर्दशा से महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर अवगत नहीं हैं। यदि अवगत नहीं हैं तो फिर निवर्तमान महाप्रबंधक श्री ए के खंडेलवाल ने प्रत्येक मंगलवार को कर्मियों से मुलाकात का समय क्यूं निर्धारित किया था और वर्तमान महाप्रबंधक के कार्यकाल में मंगलवार को कर्मियों से मुलाकात का समय क्यूं निर्धारित है।
रेलवे बोर्ड के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ानें की फितरत ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का संज्ञान नहीं लिया लेकिन न्यायालय ने अवमानना का संज्ञान लेते हुए कल्याण कर दिया।
कार्मिक विभाग के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के साथ इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर हैं..
हमसे होती मोहब्बत जो तुमको..
तुम ये अपना चलन छोड़ देते।
सफ़र जारी हैं..




